राज एक्सप्रेस । देश में दो हजार रुपए के नोटों को बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आज से 30 सितंबर तक आप 2,000 रुपये के नोट किसी भी बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई परिचय पत्र या अन्य कोई जानकारी नहीं मांगी जाएगी। रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा दो हजार रुपए के नोट को वापस लेने के निर्णय के बाद लोग भयभीत न हों इसलिए आरबीआई ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनुमान है कि आज पहले दिन बैंकों में नोट बदलने वालों की भारी भीड़ उमड़ेगी।
दो हजार रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आप आज से 30 सितंबर तक दो हजार के नोट किसी भी बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई परिचय पत्र या अन्य जानकारी नहीं मांगी जाएगी। नोट जमा करने की सीमा तय नहीं है। आप जितने चाहें उतने रुपए अपने खाते में जमा कर सकते हैं। 50 हजार से अधिक के डिपॉजिट पर आपको पैन कार्ड देना होगा। यह कोई नया नियम नहीं है, यह पहले से ही लागू है।
ज्ञात हो कि 5 दिन पहले 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 2000 का नोट प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ग्राहक 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदल या अपने खातों में जमा करवा सकते हैं। रिजर्व बैंक की डेडलाइन बीतने के बाद भी 2000 का नोट अमान्य नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि डेडलाइन सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को जल्द वापस कर दें। उल्लेखनीय है कि सन 2016 में 500 और 1000 रुपये की नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे।
रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे। नोट बदलने के लिए न किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक बार में आप 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। बैंकों में एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं, बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि नोट बदलने के लिए ग्राहक किसी भी बैंक में जाकर अपनी करेंसी बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है।
आरबीआई की घोषणा के बाद कई ग्राहकों ने 2000 के नोट पेट्रोल पंपों पर खपाने शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह से ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आरबीआई से गुहार लगाई है कि ग्राहकों को 2000 के नोट के बदले खुदरा पैसे रिटर्न करने की वजह से कैश की कमी आ गई है। लोगों ने 2000 रुपये के नोट खपाने के लिए डिजिटल पेमेंट करना भी काफी कम कर दिया है। लोग तेल डलवाकर 2 हजार का नोट थमा रहे हैं, जिससे कई पेट्रोल पंपों पर नकदी की समस्या पैदा हो गई है। इसके साथ ही सोनेचांदी में भी बड़े पैमाने पर निवेश शुरू हो गया है। लोग बड़ी संख्या में दो हजार के नोटों से छुट्टी पाने के लिए सोने चांदी की खरीद कर रहे हैं। सोना खरीदारों की भीड़ सराफा बाजारों की ओर उमड़ने लगी है, इस वजह से कई स्थानों पर सोने चांदी के दामों में दस हजार रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि बैंक में नोट जमा करने और बदलने के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। उन्होंने कहा है कि 2000 रुपये के नोट जमा करने की सीमा तय नहीं है। आप जितने चाहें उतने रुपए अपने खाते में जमा कर सकते हैं। 50 हजार से अधिक से डिपॉजिट पर आपको पैन कार्ड देना होगा। जो पहले से ही लागू है। यह केवल 2 हजार के नोट के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए लागू है। गौरतलब है कि आरबीआई ने नियम के मुताबिक एक वित्त वर्ष में बैंक खाते में 20 लाख रुपये या फिर एक दिन 50 हजार रुपये से अधिक कैश जमा या निकालने पर पैन और आधार जरूरी है।
दो हजार रुपए बदलने के लिए 30 सितंबर डेडलाइन तय की गई है। आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने बताया है कि 2000 रुपये के नोट को जारी करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक का समय देने के पीछे बस एक कारण है कि लोगों को नोट बदलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। लोगों को 2 हजार का नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। इसके लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई है। गौरतलब है कि 2 हजार के नोट बंद करने के आरबीआई के फैसले के बाद 23 मई से इसे बदलने की शुरुआत हो गई है।
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