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आर्थिक नीति

आधार के साथ अब 30 जून तक लिंक किया जा सकता है पैन कार्ड, केंद्र सरकार ने 5वीं बार बढ़ाई तारीख

आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन को सरकार ने एक बार फिर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे उन लोगों को राहत मिल गई है, जिन्होंने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है।

Aniruddh pratap singh

राज एक्सप्रेस। आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन को सरकार ने एक बार फिर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे उन लोगों को राहत मिल गई है, जिन्होंने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 कर दी गई है। पहले आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई थी। टैक्सपेयर्स 30 जून तक अब जुर्माना देकर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकेंगे। 28 मार्च 2023 को सीबीडीटी की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि टैक्सपेयर्स को और राहत देने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की तारीख अंतिम तारीख को 30 जून 2023 कर के लिए बढ़ाया गया है। ज्ञात हो कि यह पांचवी बार है जब सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि में बदलाव किया है। 

30 जून के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड, ऐसे चेक करें 

विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर करदाता 30 जून 2023 तक अपने पैन के साथ आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही, आप कई बैंकिंग सेवाओं या शेयर बाजार से जुड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। टैक्सपेयर्स स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले इस लिंक को ओपन करें -https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status। ऊपर दिए गए लिंक को ओपन करते ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आपके सामने जो वेब पेज ओपन होगा उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड का विवरण मांगा जाएगा। इसमें मांगी गई जानकारी भर दीजिए। इसके बाद नीले कलर में व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें।

पहले 31 मार्च थी पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि

पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सर्कुलर के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को दिया गया पैन 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसा होने पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत पेनाल्टी और जुर्माना लागू होगा। 1961 के आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक स्थायी खाता संख्या (पैन) सौंपा गया है। उसे अपने आधार नंबर के संबंधित अधिकारियों को सूचित करने की आवश्यकता है, ताकि आधार और पैन को जोड़ा जा सके। इसे अधिसूचना तिथि को या उससे पहले पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा पैन निष्क्रिय हो जाएगा। सरकार ने पांचवी बार पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में छूट दी है। इस निर्णय से लोगों ने राहत की सांस ली है।

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