राज एक्सप्रेस। कोरोना वायरस की भयानक वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन पार्ट-2 लागू किया गया है, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कोरोना को हराने के लिए पूरे देश में 3 मई तक का लॉकडाउन है, लेकिन कल यानी 20 अप्रैल से गृह मंत्रालय की ओर ने गाइडलाइंस जारी कर कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है।
ई-कॉमर्स कंपनियों को 3 मई तक छूट नहीं :
गृह मंत्रालय की ओर ने जारी गाइडलाइंस के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनियों को कार्य करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में फेदरबल कर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए आदेश देते हुए साफ कहा है कि, लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामान की डिलीवरी पर रोक लगा दी है और ई-कॉमर्स कंपनियों को 3 मई तक लॉकडाउन से छूट नहीं मिलेगी।
हालांकि आगे ये भी कहा है कि, ई-कॉमर्स कंपनियां और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए होगा। इस दौरान किसी भी गैर-जरूरी सामान की सप्लाई पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
इस बारे में आज रविवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक नया आदेश जारी करते हुए का कि, ई-कॉमर्स कंपनियां अब केवल जरूरी सामान जैसे कि भोजन, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल उपकरण बेचने की डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है। ई-कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी वाहनों को सड़क पर चलने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी, जबकि पिछले आदेश के अनुसार 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों को सभी सामान की डिलीवरी करने की अनुमति थी।
बता दें कि, लॉकडाउन पार्ट-2 के बीच 20 अप्रैल से कुछ सेवाएं यानी कुछ कामकाज बेहद सख्त शर्तों के साथ शुरू हो जाएंगे, कल से पूरे देश में क्या-क्या खुलेगा, कौन पाएगा राहत-कौन नहीं, यह जानने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर जान सकते हैं।
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