राज एक्सप्रेस। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के अंतर्गत निवेश करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल एक अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा विड्रॉल करने को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के लागू होते ही आप पुरानी व्यवस्था के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ा यह नियम क्या है? और एक अप्रैल के बाद पैसा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा?
PFRDA ने जारी किया नया नियम :
दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने एनपीएस से पैसा निकालने को लेकर नया नियम जारी किया है। इस नियम के अनुसार एक अप्रैल के बाद एनपीएस से पैसा निकालने के लिए आपको केवाईसी डॉक्युमेंट्स देना जरूरी होगा। PFRDA ने नोडल अधिकारियों और सब्सक्राइबरों निश्चित दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर सब्सक्राइबर्स एनपीएस से पैसे की निकासी नहीं कर पाएगा।
ये दस्तावेज़ देना होंगे :
PFRDA द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार सब्सक्राइबर्स को एनपीएस एग्जिट/विदड्रॉअल फॉर्म, विदड्रॉअल फॉर्म में स्पेसिफाइड पहचान और पते का प्रमाण, बैंक खाता प्रमाण, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी।
कैसे अपलोड करें दस्तावेज़?
दरअसल सब्सक्राइबर्स ओटीपी प्रमाणीकरण और आधार के जरिए ई-साइन करके जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइबर्स को सीआरए सिस्टम में लॉग इन करना होगा और एक ऑनलाइन एक्जिट रिक्वेस्ट देना होगा। इसके बाद कमुश्त एन्युटी रकम और डिटेल सेलेक्ट करके अपने बैंक अकाउंट को वेरिफाई करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स को अपने जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। इस तरह आप इस पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं।
22 फरवरी को हुआ था जारी :
बता दें कि PFRDA ने इस सर्कुलर को 22 फरवरी को जारी किया था। इस सर्कुलर में PFRDA ने नोडल ऑफिसर्स और सब्सक्राइबर्स को ये दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए कहा था। साथ ही PFRDA ने यह भी हिदायत दी थी कि दस्तावेज में किसी तरह की कोई गलती होने पर नेशनल पेंशन सिस्टम का पैसा रुक सकता है।
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