डीजीसीए ने आज जारी किया 2024 के लिए एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर
सामान, भोजन, नाश्ता, पेय पदार्थ के लिए अतिरिक्त शुल्क की अनुमति
इन दिशा निर्देशों का विमानन कंपनियों को करना होगा सख्ती से पालन
राज एक्सप्रेस । नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने अपने नए यात्रा दिशानिर्देशों के अनुसार विमानन कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उड़ान में माता-पिता या अभिभावक के साथ की सीटें आवंटित की जाएं। बता दें कि डीजीसीए का यह विनियमन उन घटनाओं के मद्देनजर आया है, जिनमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बड़े समूहों में यात्रा करते समय अपने माता-पिता या अभिभावकों के साथ नहीं बैठे थे।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने अपने एक बयान में बताया है कि एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेगी कि 12 साल तक के बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ जरूर सीटें आवंटित की जाएं, जो एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों। डीजीसीए द्वारा जारी 2024 का एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (एटीसी)-01 अनुसूचित एयरलाइनों को शून्य सामान, अधिमान्य बैठने की व्यवस्था, भोजन, नाश्ता, पेय पदार्थ और संगीत वाद्ययंत्रों के परिवहन जैसी सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने की अनुमति देता है।
DGCA ने निर्देश दिया कि यात्रियों के पास इन सेवाओं के लिए स्वेच्छा से भुगतान करने का विकल्प है। सीट चयन के लिए भुगतान नहीं करने वाले समूह यात्रियों को अलग करने की प्रथा सभी यात्रियों के लिए निराशा की वजह रही है। इस प्रकार नया विनियमन बड़े समूहों में अपने माता-पिता के साथ यात्रा करने वाले बच्चों को उनमें से कम से कम एक के साथ बैठने की अनुमति देता है, जिससे माता-पिता के लिए अतिरिक्त भुगतान की समस्या हल हो जाएगी।
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