राज एक्सप्रेस। किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों की कमान किसी एक समूह के हाथ में रहती है जो, उस क्षेत्र की कंपनियों के लिए नियम निर्धारित करती है। नियमों का उल्लंघन होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। जिस प्रकार बैंकों की कमान RBI और टेलिकॉम कंपनियों की कमान TRAI और विमान कंपनियों की कमान DGCA के हाथ में रहती है, ठीक उसी तरह सभी ई-कॉमर्स कंपनियों की कमान केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के हाथ में होती है। वहीं, अब CCPA ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर जुर्माना लगाया है।
Flipkart पर लगा जुर्माना :
दरअसल, कभी-कभी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा कुछ गलती हो जाने या किसी उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ई-कॉमर्स कंपनीयों पर जुर्माना लगा देता है। वहीं, अब CCPA द्वारा Flipkart पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो कि, एक खराब क्वालिटी वाले घरेलू प्रेशर कुकर बेचने के चलते लगाया गया है। यह कुकर गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने में असफल बताया गया है इसके बाद भी CCPA द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक Flipkart ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस प्रेशर कुकर की बिक्री से कुल 1,84,263 रुपए कमाए हैं। हालांकि, अब कंपनी को ग्राहकों का यह पैसा उन्हें लौटना पड़ेगा।
ग्राहकों का पैसा करना होगा वापस :
इस मामले में जानकारी देते हुए CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने बताया है कि, 'Flipkart पर आरोप लगा है कि, उसने अपने प्लेटफॉर्म पर घटिया प्रेशर कुकर की बिक्री की और इस प्रकार उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन भी किया। जिसके चलते कंपनी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इतना ही नहीं Flipkart को बेचे गए 598 प्रेशर कुकर वापस मंगाने और ग्राहकों को पैसे वापस करने के भी आदेश जारी किए गए है। इसी के साथ कंपनी को 45 दिनों के अंदर कंप्लाइंस रिपोर्ट भी जमा करना होगा।'
इन कंपनियों पर भी लग चुका जुर्माना :
गौरतलब है कि, इसी महीने गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले प्रेशर कुकर बेचने के चलते ही ई-कॉमर्स कंपनी Amazon पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। वहीं, मार्च में CCPA ने प्रेशर कुकर बेचने के कारण ही ई-कॉमर्स कंपनी Paytm Mall और Snapdeal पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा इन सभी कंपनियों को यही आदेश दिए गए थे जो Flipkart को दिए गए है।
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