देश के करदाताओं के लिए जारी हुआ रिफंड, CBDT ने दी जानकारी  Social Media
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देश के करदाताओं के लिए जारी हुआ रिफंड, CBDT ने दी जानकारी

टैक्सपेयर के लिए रिफंड से जुड़ी कोई जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा साझा की जाती है। वहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बुधवार को टैक्सपेयर को रिफंड से जुड़ी खास जानकारी दी है।

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। देश में हर वर्ग के लोग रहते हैं। कुछ गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा अमीर तो कुछ मध्यम वर्ग के लोग। इन सभी लोगों को अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। ये सभी टैक्सपेयर या करदाता कहलाते है। हालांकि, सालभर की इनकम को देखते हुए आयकर विभाग (Income Tax Department) इन टैक्सपेयर को रिफंड जारी करता है। इस बारे में जब भी कोई जानकारी सामने आती है तो वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central direct tax board) द्वारा साझा की जाती है। वहीं, आज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं के लिए एक अहम् जानकारी दी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दी जानकारी :

दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बुधवार को टैक्सपेयर को रिफंड से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि, 'देश के करीब 2.09 करोड़ टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के द्वारा 1.83 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी कर दिया गया है। इस मामले में जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने ट्वीटर हैंडल द्वारा ट्वीट कर दी है। CBDT ने जानकारी में लिखा है कि, 'विभाग ने एक अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 तक ये रिफंड जारी किए हैं। इसके तहत 2,07,27,503 मामलों में 65,938 करोड़ रुपये के आईटी रिफंड जारी किए गए हैं, जबकि 2,30,566 मामलों में 1,17,641 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी हुए हैं।'

पहले सामने आई जानकारी :

बताते चलें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा इससे पहले यह जानकारी दी गई थी कि, 'साल 2020-21 के वित्तीय वर्ष (मार्च 2021 को समाप्त) के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 31 दिसंबर 2021 की समय सीमा तक लगभग 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे। इसमें से 46.11 लाख से ज्यादा आईटीआर 31 दिसंबर को ही दाखिल किए गए थे।'

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख :

जानकारी के लिए बता दें, ऐसे कर डाटा जिन्होंने अब तक टेक्स नहीं जमा किया है उनके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इस मामले में CBDT ने जारी बयान में कहा था है, "आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाई गई है।'

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