काउंसिल ने 'स्किल आधारित गेम' और 'चांस आधारित गेम' में कोई अंतर नहीं किया
सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए फैसलों की प्रेस कांफ्रेंस में दी जानकारी
4 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई
व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए कैंसर की दवा विदेश से मंगाने पर दी जाएगी जीएसटी से छूट
राज एक्सप्रेस । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को जीएसटी काउसिंल की 50वीं बैठक के बाद एक प्रेस कॉनफ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। इस मामले पर विचार करते हुए जीएसटी काउंसिल ने 'स्किल आधारित गेम' और 'चांस आधिरत गेम' में कोई अंतर नहीं किया है। निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए सभी बड़े फैसलों की प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दी।
जीएसटी काउन्सिल की बैठक की अध्यक्षता करने वाली निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्रियों के समूह की ओर से आई सिफारिशों पर चर्चा की गई और काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्सरेसिंग, कैसिनो के लिए उच्चतम स्तर का 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग को इसमें शामिल करने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जीएसटी परिषद ने मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (एमयूवी) पर 22 प्रतिशत सेस लगाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि सेडान कारों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि तीन वस्तुओं को जीएसटी दरों से छूट मिली है, जिसमें कुछ दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कुल 4 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई हैं। इनमें मछली घुलनशील पेस्ट और एलडी स्लैग आदि शामिल हैं। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए कैंसर की दवा 'डिनुटुक्सिमैब' को विदेश से मंगाता है तो उसे जीएसटी से छूट दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी।
जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए पूरे फेस वैल्यू पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया है। इसमें स्किल और चांस आधारित खेल के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इस फैसले की जानकारी दी। जीएसटी परिषद में शामिल महाराष्ट्र के एक सदस्य ने भी इसकी पुष्टि की। एक अधिकारी ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने कैसिनो और हॉर्सरेसिंग के लिए भी पूरे फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी दर तय की है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र में 7 जीएसटी ट्रिब्यूनल और पश्चिम बंगाल में 2 ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। जीएसटी काउसिंल की मंगलवार को आयोजित बैठक इसकी 50वीं बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में बताया अब तक हुई 49 बैठकों में जीएसटी काउंसिल ने को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के साथ 1,500 से अधिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउन्सिल सभी राज्यों के लिए समान कर निर्धारण प्रक्रिया का पालन करती है। काउन्सिल छोटे-बड़े राज्य के आधार पर फैसले नहीं करती।
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