राज एक्सप्रेस। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) देश के सभी बैंकों पर नियंत्रण और बैंकों की निगरानी करने का काम करता है। साथ ही सभी बैंकों की लगाम RBI के ही हाथ में ही रहती है। RBI द्वारा सभी बैंकों और उनकी सेवाओं के लिए नियम निर्धारित किये हैं। जिनमें RBI समय-समय पर जनता की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए बदलाव करता रहता है। ये नियम चाहे बैंकों के लिए हो या बैंक से जुड़ी किसी सेवा के लिए हो। वहीं, अब RBI ने कार्ड से पेमेंट करने से जुड़े नियम में बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। इस बदलाव के बाद आपको पेमेंट करने में थोडा समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये आपके लिए ही सुरखित होगा।
RBI ने कार्ड से पेमेंट के नियम में किया बदलाव :
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को कार्ड से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है। हालांकि, यह नए नियम अभी लागू नहीं किए जाएँगे। RBI द्वारा किए गए इस बदलाव के बाद कोई भी यूजर कार्ड से पेमेंट करते समय अपनी डिटेल्स सेव नहीं कर सकेगा। यानी कोई भी कार्ड यूजर जितनी बार पेमेंट करेगा उसे उतनी बार कार्ड के 16 डिजिट वाले नंबर्स को डालना जरूरी होगा। बता दें, अब पेमेंट गेटवे कंपनियां आपके कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर सकती हैं। बता दें, हो सकता है आपको यह बदलाव थोड़ा लंबा लगे क्योंकि, आपको हर बार 16 डिजिट का नंबर टाइप करना होगा, लेकिन कई बार डिटेल सेव कर देना भी आपके लिए खतरा बन सकता है।
कब से लागू होगा नया नियम :
कई बार ऐसा होता है कि, लोग अपने फोन में अपने कार्ड की डिटेल सेव कर देते है, लेकिन ऐसे में यदि किसी का फोन चोरी हो जाये तो ये उन लोगो के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए RBI ने इस तरह का फैसला किया है। RBI बदले हुए इस नियम को अगले साल की शुरुआत यानि जनवरी 2022 से लागू कर देगी। इस मामले में पेमेंट गेटवे कंपनियों ने RBI से छूट की मांग की थी। इन कंपनियों की मांग थी कि, 'रिजर्व बैंक इस तरह के नियमों से उन्हें छूट दे दे, लेकिन रिजर्व बैंक किसी भी हालात में इस तरह की कोई भी छूट देने के विरोध में है। इस नियम के अनुसार, जनवरी 2022 से एक ही क्लिक पर पेमेंट ऑपरेटर्स को चेकआउट सेवाएं देने और कार्ड डिटेल्स को सेव करने पर रोक लग सकती है।'
दोनों कार्ड के लिए होगा नियम :
बताते चलें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा यह नियम डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कार्ड के लिए लागू कर दिए जाएंगे। जब भी कोई अपने डेबिट या क्रेडिट से ऑनलाइन पेमेंट करेगा उसे हर बार अपने कार्ड के 16 अंकों के नंबर को टाइप करने की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान समय के नियमों में यूजर्स को एक बार पेमेंट कर देने के बाद दूसरी बार केवल कार्ड वेरीफिकेशन वैल्यू और वन टाइम पासवर्ड OTP ही देना होता है और आपका पेमेंट हो जाता है। बता दें, RBI ने इस नए नियम के लिए ड्राफ्ट ग्राहक के पैसों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
PCI का प्रस्ताव :
इस मामले में काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने टोकन के माध्यम से एन्क्रिप्शन के विकल्पों का प्रस्ताव दिया है। जिसके अंतर्गत जैसे फाइल पर सिक्योर रेफेरेंस नंबर हो। उनका यह सुझाव इसलिए है क्योंकि लाइसेंस वाले एग्रीगेटर चार्जबैक करने के लिए अलग सर्वर पर कार्ड का डेटा स्टोर करते हैं।
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